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3

मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

कंडक्टर का लाइसेंस देने के लिए अयोग्यताएँ।

अध्याय 3: स्टेज कैरिज के कंडक्टरों के लिए लाइसेंस

धारा: 31


(1) अठारह साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति कंडक्टर का लाइसेंस नहीं रखेगा, और न ही उसे दिया जाएगा।
(2) लाइसेंसिंग प्राधिकारी कंडक्टर का लाइसेंस जारी करने से मना कर सकता है—
(a) अगर आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है;
(b) अगर आवेदक द्वारा दिया गया मेडिकल सर्टिफिकेट बताता है कि वह कंडक्टर के तौर पर काम करने के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य है; और
(c) अगर आवेदक के पास पहले का कोई कंडक्टर लाइसेंस रद्द कर दिया गया था।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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