(1) कोई भी व्यक्ति स्टेज कैरिज के कंडक्टर के तौर पर काम नहीं करेगा, जब तक कि उसके पास कंडक्टर के तौर पर काम करने के लिए उसे अधिकृत करने वाला एक वैध कंडक्टर लाइसेंस न हो; और कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा या अनुमति नहीं देगा जिसके पास स्टेज कैरिज के कंडक्टर के तौर पर काम करने के लिए ऐसा लाइसेंस नहीं है।
(2) एक राज्य सरकार उन शर्तों को बता सकती है जिनके तहत उप-धारा (1) कंडक्टर के काम करने वाले स्टेज कैरिज के ड्राइवर या एक महीने से ज़्यादा की अवधि के लिए कंडक्टर के तौर पर काम करने के लिए रखे गए व्यक्ति पर लागू नहीं होगी।