(1) कोई भी व्यक्ति जो ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य नहीं है, वह 2[राज्य में किसी भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी] को आवेदन कर सकता है—
(i) जिसमें वह आम तौर पर रहता है या व्यवसाय करता है, या
(ii) जिसमें धारा 12 में उल्लिखित स्कूल या संस्थान स्थित है जहां से वह मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण ले रहा है या ले चुका है,
उसे ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए।
(2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा और उसके साथ ऐसी फीस और ऐसे दस्तावेज होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं।
3[ (3) यदि आवेदक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऐसा टेस्ट पास करता है, तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा:
बशर्ते कि ऐसा कोई टेस्ट आवश्यक नहीं होगा जहां आवेदक यह दिखाने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करता है कि—
(a) (i) आवेदक के पास पहले ऐसे वर्ग के वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस था और उस लाइसेंस की समाप्ति की तारीख और आवेदन की तारीख के बीच की अवधि पांच साल से अधिक नहीं है, या
(ii) आवेदक धारा 18 के तहत जारी किए गए ऐसे वर्ग के वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखता है या पहले रखता था, या
(iii) आवेदक भारत के बाहर किसी भी देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए ऐसे वर्ग के वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखता है, इस शर्त के अधीन कि आवेदक धारा 8 की उप-धारा (3) के प्रावधानों का पालन करता है,
(b) आवेदक किसी ऐसी अक्षमता से पीड़ित नहीं है जिससे उसके द्वारा गाड़ी चलाना जनता के लिए खतरे का स्रोत बन सकता है; और लाइसेंसिंग प्राधिकारी, उस उद्देश्य के लिए, आवेदक को उसी फॉर्म में और उसी तरीके से एक मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करने के लिए कह सकता है जैसा कि धारा 8 की उप-धारा (3) में बताया गया है:
4[बशर्ते कि आवेदक को अनुकूलित वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सकता है, यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी संतुष्ट है कि वह ऐसे मोटर वाहन को चलाने के लिए फिट है।]]
(4) जहाँ आवेदन परिवहन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस के लिए है, ऐसे किसी भी आवेदक को ऐसा प्राधिकरण नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास धारा 12 में बताए गए स्कूल या संस्थान द्वारा जारी किया गया 5*** ड्राइविंग सर्टिफिकेट न हो।
6[ (5) यदि आवेदक टेस्ट पास नहीं करता है; तो उसे सात दिनों की अवधि के बाद टेस्ट के लिए फिर से उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है:
बशर्ते कि यदि आवेदक तीन बार उपस्थित होने के बाद भी टेस्ट पास नहीं करता है, तो वह अंतिम टेस्ट की तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले ऐसे टेस्ट के लिए फिर से उपस्थित होने के योग्य नहीं होगा 1[और ऐसे आवेदक को धारा 12 के तहत किसी स्कूल या संस्थान से उपचारात्मक ड्राइवर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना होगा]।]
(6) गाड़ी चलाने की क्षमता का टेस्ट उस प्रकार के वाहन में किया जाएगा जिसके लिए आवेदन किया गया है:
बशर्ते कि जिस व्यक्ति ने गियर वाली मोटर साइकिल चलाने का टेस्ट पास कर लिया है, उसे बिना गियर वाली मोटर साइकिल चलाने का टेस्ट भी पास हुआ माना जाएगा।
(7) जब कोई आवेदन उचित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को विधिवत रूप से किया गया है और आवेदक ने ऐसे प्राधिकारी को अपनी गाड़ी चलाने की क्षमता से संतुष्ट कर दिया है, तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करेगा जब तक कि आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य न हो:
बशर्ते कि एक लाइसेंसिंग प्राधिकारी मोटर साइकिल या हल्के मोटर वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकता है, भले ही वह उचित लाइसेंसिंग प्राधिकारी न हो, यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी संतुष्ट है कि आवेदक की उचित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को आवेदन करने में असमर्थता का अच्छा और पर्याप्त कारण है:
बशर्ते कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी आवेदक को नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं करेगा, यदि उसके पास पहले ड्राइविंग लाइसेंस था, जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि उसके पूर्व लाइसेंस की डुप्लिकेट कॉपी प्राप्त करने में उसकी असमर्थता का अच्छा और पर्याप्त कारण है।
(8) यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, संतुष्ट है कि वह—
(a) आदतन अपराधी या आदतन शराबी है; या
(b) नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (1985 का 61) के अर्थ में किसी भी नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक पदार्थ का आदतन आदी है; या
(c) एक ऐसा व्यक्ति है जिसका किसी भी मोटर वाहन को चलाने का लाइसेंस, पहले कभी, रद्द कर दिया गया है,
तो वह, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, ऐसे व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से इनकार करने का आदेश दे सकता है और इस उप-धारा के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, निर्धारित प्राधिकारी को अपील कर सकता है।
(9) इस अधिनियम के शुरू होने से ठीक पहले मोटर साइकिल चलाने के लिए कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस, इस अधिनियम के शुरू होने के बाद, बिना गियर वाली या गियर वाली मोटर साइकिल चलाने के लिए प्रभावी माना जाएगा।
2[ (10) इस धारा में कुछ भी लिखा होने के बावजूद, ई-कार्ट या ई-रिक्शा चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों के साथ जारी किया जाएगा, जैसा बताया जाए।]