(1) कोई भी व्यक्ति, जब तक उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस लागू है, तब तक कोई अन्य ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखेगा, सिवाय लर्नर लाइसेंस या धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस या धारा 139 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति को मोटर वाहन चलाने के लिए अधिकृत करने वाले दस्तावेज़ के।
(2) ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस का कोई भी धारक इसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।
(3) इस धारा में कुछ भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी को धारा 9 की उप-धारा (1) में उल्लिखित अधिकार क्षेत्र होने से उन वाहनों के वर्गों को जोड़ने से नहीं रोकेगा जिन्हें ड्राइविंग लाइसेंस धारक को चलाने के लिए अधिकृत करता है।