(1) किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस पर पृष्ठांकन, धारक द्वारा प्राप्त किसी भी नए या डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस में स्थानांतरित किया जाएगा जब तक कि धारक इस धारा के प्रावधानों के तहत पृष्ठांकन से मुक्त ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का हकदार नहीं हो जाता है।
(2) जहां ड्राइविंग लाइसेंस को पृष्ठांकित करने की आवश्यकता होती है और ड्राइविंग लाइसेंस उस न्यायालय या प्राधिकारी के कब्जे में नहीं है जिसके द्वारा पृष्ठांकन किया जाना है, तो—
(a) अगर वह व्यक्ति जिसके बारे में पृष्ठांकन किया जाना है, उस समय ड्राइविंग लाइसेंस धारक है, तो वह पाँच दिनों के भीतर, या इतने अधिक समय में जितना न्यायालय या प्राधिकारी तय करे, ड्राइविंग लाइसेंस न्यायालय या प्राधिकारी के सामने पेश करेगा; या
(b) यदि, उस समय ड्राइविंग लाइसेंस धारक नहीं है, लेकिन बाद में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करता है, तो वह ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद पाँच दिनों के भीतर उसे न्यायालय या प्राधिकारी के सामने पेश करेगा,
और यदि ड्राइविंग लाइसेंस निर्दिष्ट समय के भीतर पेश नहीं किया जाता है, तो वह, उस समय की समाप्ति पर, तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसे पृष्ठांकन के उद्देश्य से पेश नहीं किया जाता है।
(3) जिस व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस पर पृष्ठांकन किया गया है, यदि ऐसे पृष्ठांकन के बाद तीन साल की लगातार अवधि के दौरान उसके खिलाफ कोई और पृष्ठांकन नहीं किया गया है, तो वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करने और पाँच रुपये का शुल्क देने पर, सभी पृष्ठांकनों से मुक्त एक नया ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का हकदार होगा:
बशर्ते कि यदि पृष्ठांकन केवल धारा 112 में उल्लिखित गति सीमा का उल्लंघन करने वाले अपराध के संबंध में है, तो ऐसा व्यक्ति पृष्ठांकन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति पर ऐसे पृष्ठांकनों से मुक्त एक नया ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का हकदार होगा:
बशर्ते कि तीन साल और एक साल की उक्त अवधि की गणना करते समय, वह अवधि जिसमें उक्त व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य था, को बाहर रखा जाएगा।