(1) जहाँ, धारा 184 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पहले दोषी ठहराए गए व्यक्ति के संबंध में, एक पुलिस अधिकारी द्वारा इस आरोप पर मामला दर्ज किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने, धारा 184 में बताए अनुसार खतरनाक तरीके से मोटर वाहन चलाकर, किसी एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु या गंभीर चोट का कारण बना है, तो ऐसे व्यक्ति के पास मौजूद ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे वर्ग या विवरण के मोटर वाहन के संबंध में निलंबित हो जाएगा—
(a) उस तारीख से छह महीने की अवधि के लिए जिस दिन मामला दर्ज किया जाता है, या
(b) यदि ऐसा व्यक्ति उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पहले बरी या दोषमुक्त हो जाता है, तो ऐसे बरी होने या दोषमुक्ति तक, जैसा भी मामला हो।
(2) जहाँ उप-धारा (1) के प्रावधानों के आधार पर, किसी व्यक्ति के पास मौजूद ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो जाता है, तो पुलिस अधिकारी, जिसके द्वारा उप-धारा (1) में उल्लिखित मामला दर्ज किया गया है, ऐसे निलंबन को उस अदालत के ध्यान में लाएगा जो ऐसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम है, और उसके बाद, ऐसी अदालत ड्राइविंग लाइसेंस को अपने कब्जे में ले लेगी, उस पर निलंबन का पृष्ठांकन करेगी और लाइसेंसिंग प्राधिकारी को ऐसे पृष्ठांकन के तथ्य से अवगत कराएगी जिसके द्वारा लाइसेंस जारी किया गया था या अंतिम बार नवीनीकृत किया गया था।
(3) जहाँ उप-धारा (1) में उल्लिखित व्यक्ति को बरी या दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो अदालत ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस पर निलंबन के संबंध में पृष्ठांकन को रद्द कर देगी।
(4) यदि किसी विशेष वर्ग या विवरण के मोटर वाहनों के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस उप-धारा (1) के तहत निलंबित कर दिया जाता है, तो ऐसे लाइसेंस धारक को ऐसे विशेष वर्ग या विवरण के मोटर वाहनों को चलाने के लिए कोई भी लाइसेंस रखने या प्राप्त करने से तब तक वंचित कर दिया जाएगा जब तक कि ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन लागू रहता है।