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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित करने या ऐसे लाइसेंस को रद्द करने की लाइसेंसिंग प्राधिकारी की शक्ति।

अध्याय 2: मोटर वाहनों के चालकों के लाइसेंस

धारा: 19


(1) यदि कोई लाइसेंसिंग प्राधिकारी, ड्राइविंग लाइसेंस के धारक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, संतुष्ट है कि वह—
(a) आदतन अपराधी या आदतन शराबी है; या
(b) नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (1985 का 61) के अर्थ में किसी भी नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक पदार्थ का आदतन आदी है; या
(c) मोटर वाहन का इस्तेमाल किसी ऐसे अपराध को करने में कर रहा है या कर चुका है, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ़्तारी कर सकती है; या
(d) मोटर वाहन के चालक के तौर पर अपने पिछले व्यवहार से यह दिखाया है कि उसके गाड़ी चलाने से जनता को खतरा हो सकता है; या
(e) धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर कोई ड्राइविंग लाइसेंस या किसी खास तरह के मोटर वाहन को चलाने का लाइसेंस हासिल किया है; या
(f) कोई ऐसा काम किया है जिससे जनता को परेशानी या खतरा हो सकता है, जैसा कि इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार तय कर सकती है; या
(g) धारा 22 की उप-धारा (3) के प्रावधान में बताए गए टेस्ट में शामिल होने में विफल रहा है, या पास नहीं हुआ है; या
(h) अठारह साल से कम उम्र का व्यक्ति है जिसे शिक्षार्थी लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस उस व्यक्ति की लिखित सहमति से दिया गया है जो लाइसेंस धारक की देखभाल करता है और अब वह व्यक्ति उसकी देखभाल नहीं कर रहा है,
तो वह, लिखित में कारण दर्ज करके, यह आदेश दे सकता है—
(i) उस व्यक्ति को एक तय समय के लिए सभी या किसी खास तरह के वाहनों को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने या पाने के लिए अयोग्य ठहरा सकता है, जिनका ज़िक्र लाइसेंस में है; या
(ii) ऐसे किसी भी लाइसेंस को रद्द कर सकता है।
1[ (1A) जहाँ धारा 206 की उप-धारा (4) के तहत लाइसेंस लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेजा गया है, वहाँ लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ड्राइविंग लाइसेंस धारक को सुनवाई का मौका देने के बाद अगर संतुष्ट हो जाती है, तो वह ड्राइविंग लाइसेंस धारक को छोड़ सकती है या, लिखित में विस्तृत कारण दर्ज करके, ऐसे व्यक्ति को सभी या किसी खास तरह के वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस रखने या पाने के लिए अयोग्य ठहराने का आदेश दे सकती है, जिनका ज़िक्र लाइसेंस में है—
(a) पहली बार अपराध करने पर, तीन महीने की अवधि के लिए;
(b) दूसरी बार या उसके बाद अपराध करने पर, ऐसे व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करके:
यह शर्त है कि जहाँ इस धारा के तहत ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाता है, वहाँ ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस धारक का नाम केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए तरीके से सार्वजनिक किया जा सकता है।]
(2) जहाँ उप-धारा (1) 1[या उप-धारा (1A) ] के तहत कोई आदेश दिया जाता है, वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस धारक अपना ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत उस लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सौंप देगा जो आदेश दे रही है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस पहले से ही नहीं सौंपा गया है, और लाइसेंसिंग अथॉरिटी—
(a) अगर ड्राइविंग लाइसेंस इस अधिनियम के तहत जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसे तब तक रखेगी जब तक कि अयोग्यता की अवधि खत्म नहीं हो जाती या उसे हटा नहीं दिया जाता; या
(b) अगर यह इस अधिनियम के तहत जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उस पर अयोग्यता दर्ज करें और इसे लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेज दें जिसके द्वारा यह जारी किया गया था; या
(c) किसी भी लाइसेंस को रद्द करने की स्थिति में, उस पर रद्द करने की बात दर्ज करें और यदि यह वह प्राधिकारी नहीं है जिसने इसे जारी किया है, तो रद्द करने की सूचना उस प्राधिकारी को दें जिसने वह लाइसेंस जारी किया था:
2[बशर्ते कि अयोग्यता की अवधि के अंत में ड्राइविंग लाइसेंस धारक को तभी लौटाया जाएगा जब वह ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है.]
3[ (2A) जिस लाइसेंस धारक का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है, उसे धारा 12 के तहत लाइसेंस प्राप्त और विनियमित स्कूल या प्रतिष्ठान या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य एजेंसी से ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स करना होगा.
(2B) ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स की प्रकृति, पाठ्यक्रम और अवधि ऐसी होगी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है.]
(3) उप-धारा (1) 1[या उप-धारा (1A) ] के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, निर्धारित प्राधिकारी को अपील कर सकता है, और ऐसा अपीलीय प्राधिकारी लाइसेंसिंग प्राधिकारी को नोटिस देगा और यदि उस पार्टी द्वारा आवश्यक हो तो दोनों पक्षों को सुनेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे और ऐसे किसी भी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा.

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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