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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

मोटर वाहनों के चलाने का प्रशिक्षण देने वाले स्कूलों या संस्थानों का लाइसेंस और विनियमन।

अध्याय 2: मोटर वाहनों के चालकों के लाइसेंस

धारा: 12


(1) केंद्र सरकार, मोटर वाहनों के चलाने का प्रशिक्षण देने वाले स्कूलों या संस्थानों (चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए) को लाइसेंस देने और राज्य सरकारों द्वारा विनियमित करने और उससे जुड़े मामलों के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्: -
(a) ऐसे स्कूलों या संस्थानों को लाइसेंस देना, जिसमें ऐसे लाइसेंसों का अनुदान, नवीनीकरण और रद्द करना शामिल है;
(b) ऐसे स्कूलों या संस्थानों का पर्यवेक्षण;
(c) आवेदन का फॉर्म और लाइसेंस का फॉर्म और उसमें निहित विवरण;
(d) ऐसे लाइसेंसों के लिए आवेदन के साथ भुगतान की जाने वाली फीस;
(e) वे शर्तें जिनके अधीन ऐसे लाइसेंस दिए जा सकते हैं;
(f) ऐसे लाइसेंस देने या नवीनीकृत करने से इनकार करने के आदेशों के खिलाफ अपील और ऐसे लाइसेंसों को रद्द करने के आदेशों के खिलाफ अपील;
(g) वे शर्तें जिनके अधीन कोई व्यक्ति मोटर वाहनों के चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए किसी भी ऐसे स्कूल या संस्थान की स्थापना और रखरखाव कर सकता है;
(h) किसी भी मोटर वाहन को चलाने का कुशल प्रशिक्षण देने के लिए पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों की प्रकृति, पाठ्यक्रम और अवधि;
(i) इस तरह के प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से आवश्यक उपकरण और उपकरण (दोहरे नियंत्रण वाले मोटर वाहनों सहित) ;
(j) उन परिसरों की उपयुक्तता जिन पर ऐसे स्कूलों या संस्थानों की स्थापना या रखरखाव किया जा सकता है और उनमें प्रदान की जाने वाली सुविधाएं;
(k) योग्यताएं, शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों (अनुभव सहित) , जो मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति के पास होनी चाहिए;
(ल) ऐसे स्कूलों और संस्थानों का निरीक्षण (जिसमें उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं और ऐसे निर्देश देने के लिए उनके द्वारा रखे गए उपकरण, मशीनें और मोटर वाहन शामिल हैं) ;
(एम) ऐसे स्कूलों या संस्थानों द्वारा रिकॉर्ड का रखरखाव;
(एन) ऐसे स्कूलों या संस्थानों की वित्तीय स्थिरता;
(ओ) ऐसे स्कूलों या संस्थानों द्वारा जारी किए जाने वाले ड्राइविंग सर्टिफिकेट, यदि कोई हों, और वह फॉर्म जिसमें ऐसे ड्राइविंग सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे और ऐसे सर्टिफिकेट जारी करने के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यकताएं;
(पी) ऐसे अन्य मामले जो इस धारा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों।
(3) जहां केंद्र सरकार का यह मानना है कि ऐसा करना ज़रूरी या उचित है, तो वह, इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा, मोटर वाहनों को चलाने या उससे जुड़े मामलों में निर्देश देने वाले किसी भी श्रेणी के स्कूलों या संस्थानों को, पूरी तरह से या नियमों में बताई गई शर्तों के अनुसार, इस धारा के प्रावधानों से छूट दे सकती है।
(4) मोटर वाहनों को चलाने या उससे जुड़े मामलों में निर्देश देने वाला कोई स्कूल या संस्थान, इस अधिनियम के शुरू होने से ठीक पहले, चाहे उसके पास लाइसेंस हो या न हो, ऐसे शुरू होने की तारीख से एक महीने की अवधि के लिए इस तरह के निर्देश देना जारी रख सकता है, और यदि उसने इस अधिनियम के तहत ऐसे लाइसेंस के लिए उक्त एक महीने की अवधि के भीतर आवेदन किया है और ऐसा आवेदन निर्धारित फॉर्म में है, उसमें निर्धारित विवरण हैं और निर्धारित शुल्क के साथ है, तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन के निपटारे तक वह निर्देश देना जारी रख सकता है।
1[ (5) किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी लिखा होने के बावजूद, जहां किसी स्कूल या संस्थान को केंद्र सरकार द्वारा किसी अन्य कानून के तहत अधिसूचित किसी संस्था द्वारा मान्यता दी गई है, तो कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्कूल या संस्थान में किसी विशेष प्रकार के मोटर वाहन को चलाने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, वह उस प्रकार के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का पात्र होगा।
(6) उप-धारा (5) में बताए गए प्रशिक्षण मॉड्यूल का पाठ्यक्रम और धारा 9 की उप-धारा (5) में बताए गए सुधारात्मक ड्राइवर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ऐसा होगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए और वह सरकार ऐसे स्कूलों या संस्थानों के विनियमन के लिए नियम बना सकती है।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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