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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

लर्नर लाइसेंस देना।

अध्याय 2: मोटर वाहनों के चालकों के लाइसेंस

धारा: 8


(1) कोई भी व्यक्ति जो मोटर वाहन चलाने के लिए धारा 4 के तहत अयोग्य नहीं है और जो ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए फिलहाल अयोग्य नहीं है, वह धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार, 3[राज्य में किसी भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी] को आवेदन कर सकता है -
(i) जिसमें वह आम तौर पर रहता है या व्यवसाय करता है, या
(ii) जिसमें धारा 12 में उल्लिखित स्कूल या प्रतिष्ठान स्थित है जहाँ से वह मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है,
उसे लर्नर लाइसेंस जारी करने के लिए।
(2) उप-धारा (1) के तहत हर आवेदन ऐसे फॉर्म में होगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज 4[ऐसे शुल्क के साथ और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित ऐसे तरीके से जमा करने होंगे] जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(3) उप-धारा (1) के तहत 5[परिवहन वाहन चलाने के लिए किए गए] हर आवेदन के साथ एक चिकित्सा प्रमाण पत्र होगा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाले फॉर्म में होगा और ऐसे पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित होगा, जिसे राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी व्यक्ति, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकता है:
6* * * * *
(4) यदि, आवेदन से या उप-धारा (3) में उल्लिखित चिकित्सा प्रमाण पत्र से, यह प्रतीत होता है कि आवेदक किसी ऐसी बीमारी या विकलांगता से पीड़ित है जिससे उसके द्वारा उस वर्ग के मोटर वाहन को चलाना, जिसे चलाने के लिए उसे लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर अधिकृत किया जाएगा, जनता या यात्रियों के लिए खतरे का स्रोत हो सकता है, तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी लर्नर लाइसेंस जारी करने से इनकार कर देगा:
बशर्ते कि आवेदक को 7[अनुकूलित वाहन] चलाने तक सीमित लर्नर लाइसेंस जारी किया जा सकता है, यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी संतुष्ट है कि वह ऐसे वाहन को चलाने के लिए फिट है।
(5) किसी भी आवेदक को लर्नर लाइसेंस तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि वह 8[ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करता] जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(6) जब उपयुक्त लाइसेंसिंग प्राधिकारी को विधिवत आवेदन किया गया है और आवेदक ने उप-धारा (3) के तहत अपनी शारीरिक फिटनेस के बारे में ऐसे प्राधिकारी को संतुष्ट कर दिया है और लाइसेंसिंग प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए उप-धारा (5) में उल्लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी, धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार, आवेदक को लर्नर लाइसेंस जारी करेगा, जब तक कि आवेदक धारा 4 के तहत मोटर वाहन चलाने के लिए अयोग्य न हो या मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए फिलहाल अयोग्य न हो:
बशर्ते कि कोई लाइसेंसिंग प्राधिकारी मोटर साइकिल या हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी लाइसेंस (learner’s licence) जारी कर सकता है, भले ही वह उचित लाइसेंसिंग प्राधिकारी न हो, यदि ऐसा प्राधिकारी संतुष्ट है कि आवेदक की उचित लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास आवेदन करने में असमर्थता का अच्छा कारण है।
1[बशर्ते कि एक लाइसेंसिंग प्राधिकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से शिक्षार्थी लाइसेंस जारी कर सकता है:।
यह भी बशर्ते कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी, लाइसेंस जारी करने से पहले, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से आवेदक की पहचान का सत्यापन कर सकता है।]
(7) जहां केंद्र सरकार का यह मानना है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह, इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा, उप-धारा (3) , या उप-धारा (5) , या दोनों के प्रावधानों से, किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को, सामान्य रूप से, पूरी तरह या ऐसे शर्तों के अधीन छूट दे सकती है जो नियमों में निर्दिष्ट हों।
(8) मोटर साइकिल चलाने के लिए कोई भी शिक्षार्थी लाइसेंस जो इस अधिनियम के शुरू होने से ठीक पहले लागू था, ऐसे शुरू होने के बाद, गियर के साथ या बिना गियर के मोटर साइकिल चलाने के लिए प्रभावी माना जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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