1[ (1) किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए कम से कम एक वर्ष का ड्राइविंग लाइसेंस न हो:]
2[बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी ई-कार्ट या ई-रिक्शा पर लागू नहीं होगा।]
(2) अठारह वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बिना गियर वाली मोटर साइकिल चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि लर्नर लाइसेंस चाहने वाले व्यक्ति की देखभाल करने वाले व्यक्ति की लिखित सहमति न हो।
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