(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक जगह पर मोटर वाहन नहीं चलाएगा, जब तक कि उसके पास उसे वाहन चलाने के लिए जारी किया गया एक मान्य ड्राइविंग लाइसेंस न हो; और कोई भी व्यक्ति परिवहन वाहन [धारा 75 की उप-धारा (2) के तहत बनाई गई किसी योजना के तहत किराए पर ली गई 4[मोटर कैब या मोटर साइकिल] को छोड़कर] नहीं चलाएगा, जब तक कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस उसे ऐसा करने का विशेष अधिकार न दे।
(2) वे शर्तें जिनके अधीन उप-धारा (1) मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, वे ऐसी होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा बताई जा सकती हैं।