(1) एक राज्य सरकार इस अध्याय के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से नियम बना सकती है, सिवाय धारा 27 में निर्दिष्ट मामलों के।
(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं -
(a) लाइसेंसिंग प्राधिकारियों और अन्य निर्धारित प्राधिकारियों की नियुक्ति, अधिकार क्षेत्र, नियंत्रण और कार्य;
(b) इस अध्याय के तहत पसंद की जा सकने वाली अपीलों का संचालन और सुनवाई, ऐसी अपीलों के संबंध में भुगतान की जाने वाली फीस और ऐसी फीस की वापसी:
बशर्ते कि इस प्रकार निर्धारित कोई भी शुल्क पच्चीस रुपये से अधिक नहीं होगा;
(c) खोए हुए, नष्ट हुए या विकृत लाइसेंसों को बदलने के लिए डुप्लिकेट लाइसेंस जारी करना, पुरानी हो चुकी तस्वीरों को बदलना और इसके लिए शुल्क;
(d) परिवहन वाहनों के चालकों द्वारा पहने जाने वाले बैज और वर्दी और बैज के संबंध में भुगतान की जाने वाली फीस;
(e) धारा 8 की उप-धारा (3) के तहत एक चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए देय शुल्क;
(f) इस अध्याय के तहत लगने वाली सभी या किसी भी हिस्से की फीस के भुगतान से, बताए गए लोगों या बताए गए श्रेणी के लोगों को छूट देना;
(g) एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा दिए गए लाइसेंस की जानकारी दूसरे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देना;
(h) उन लोगों के कर्तव्य, काम और व्यवहार, जिन्हें परिवहन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं;
(i) रोड-रोलर के ड्राइवरों को इस अध्याय या इसके तहत बनाए गए नियमों के सभी या किसी भी प्रावधान से छूट देना;
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(k) कोई भी अन्य मामला जिसे बताया जाना है, या बताया जा सकता है।