प्रत्येक राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले रूप में, एक रजिस्टर बनाए रखेगी जिसे ड्राइविंग लाइसेंस का राज्य रजिस्टर कहा जाएगा, जो राज्य सरकार के लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा जारी और नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में होगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे—
(a) ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के नाम और पते;
(b) लाइसेंस नंबर;
(c) लाइसेंस जारी या नवीनीकरण करने की तारीखें;
(d) लाइसेंस की समाप्ति की तारीखें;
(e) वाहन चलाने के लिए अधिकृत श्रेणी और प्रकार; और
(f) ऐसी अन्य जानकारी जो केंद्र सरकार बताए।]
(2) प्रत्येक राज्य सरकार, केंद्र सरकार को ड्राइविंग लाइसेंस के राज्य रजिस्टर की 1[मुद्रित प्रति या ऐसा कोई अन्य रूप जिसकी केंद्र सरकार को आवश्यकता हो] देगी और समय-समय पर ऐसे रजिस्टर में किए गए सभी बदलावों और अन्य संशोधनों के बारे में केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के सूचित करेगी।
(3) ड्राइविंग लाइसेंस का राज्य रजिस्टर उस तरीके से रखा जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा बताया जाए।