(1) धारा 20 की उप-धारा (3) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ धारा 21 की उप-धारा (1) में उल्लिखित कोई व्यक्ति, किसी भी वर्ग या विवरण के मोटर वाहन को धारा 184 में बताए अनुसार खतरनाक तरीके से चलाकर एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु या गंभीर चोट का कारण बनने के अपराध का दोषी ठहराया जाता है, तो वह अदालत जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, उस व्यक्ति के पास मौजूद ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर सकती है, या ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकती है जैसा वह उचित समझे, जहाँ तक यह उस वर्ग या विवरण के मोटर वाहन से संबंधित है।
(2) धारा 20 की उप-धारा (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति, जिसे पहले धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया है, फिर से उस धारा के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया जाता है, तो ऐसी बाद की दोषसिद्धि करने वाली अदालत, आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति के पास मौजूद ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर देगी।
(3) यदि इस धारा के तहत ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित कर दिया जाता है, तो अदालत ड्राइविंग लाइसेंस को अपनी हिरासत में ले लेगी, उस पर रद्दकरण या, जैसा भी मामला हो, निलंबन का पृष्ठांकन करेगी और पृष्ठांकित ड्राइविंग लाइसेंस को उस प्राधिकारी को भेज देगी जिसके द्वारा लाइसेंस जारी किया गया था या अंतिम बार नवीनीकृत किया गया था और ऐसा प्राधिकारी, लाइसेंस प्राप्त होने पर, लाइसेंस को अपनी सुरक्षित हिरासत में रखेगा, और निलंबित लाइसेंस के मामले में, निलंबन की अवधि समाप्त होने के बाद उसके द्वारा किए गए आवेदन पर लाइसेंस धारक को लाइसेंस वापस कर देगा:
बशर्ते कि ऐसा कोई भी लाइसेंस तब तक वापस नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके धारक ने, निलंबन की अवधि समाप्त होने के बाद, धारा 9 की उप-धारा (3) में उल्लिखित ड्राइविंग की क्षमता का एक नया परीक्षण पास नहीं कर लिया हो, जो लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी या अंतिम बार नवीनीकृत किया गया था, और धारा 8 की उप-धारा (3) में बताए अनुसार उसी रूप में और उसी तरीके से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया हो।
(4) यदि किसी विशेष वर्ग या विवरण के मोटर वाहनों को चलाने का लाइसेंस इस धारा के तहत रद्द या निलंबित कर दिया जाता है, तो ऐसे लाइसेंस धारक को ऐसे विशेष वर्ग या विवरण के मोटर वाहनों को चलाने के लिए कोई भी लाइसेंस रखने या प्राप्त करने से तब तक वंचित कर दिया जाएगा जब तक कि ड्राइविंग लाइसेंस का रद्दकरण या निलंबन लागू रहता है।