पिछली धाराओं में कुछ भी होने के बावजूद, कोई भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी किसी भी समय ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है या ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस को जारी रखने की शर्त के रूप में, उसके धारक को उसी रूप में और उसी तरीके से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है जैसा कि धारा 8 की उप-धारा (3) में बताया गया है, यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास यह मानने के उचित कारण हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस का धारक किसी रोग या विकलांगता के कारण मोटर वाहन चलाने के लिए अयोग्य है और जहां ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने इसे जारी किया था, वह रद्द करने के बारे में उस प्राधिकारी को सूचित करेगा जिसने वह लाइसेंस जारी किया था।