(1) कोई भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी, उसे किए गए आवेदन पर, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस को उसकी समाप्ति की तारीख से नवीनीकृत कर सकता है:
बशर्ते कि किसी भी मामले में जहां लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति की तारीख से 1[या तो एक वर्ष पहले या एक वर्ष के भीतर] किया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस उसके नवीनीकरण की तारीख से नवीनीकृत किया जाएगा:
बशर्ते कि आगे, जहां परिवहन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन है या जहां किसी अन्य मामले में आवेदक ने चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, तो इसके साथ एक चिकित्सा प्रमाण पत्र उसी रूप में और उसी तरीके से होगा जैसा कि धारा 8 की उप-धारा (3) में उल्लेख किया गया है, और धारा 8 की उप-धारा (4) के प्रावधान, जहां तक हो सके, हर ऐसे मामले में शिक्षार्थी लाइसेंस के संबंध में लागू होंगे।
(2) ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन ऐसे फॉर्म में किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों के साथ होगा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
(3) जहां ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन उसकी समाप्ति की तारीख से पहले, या 2[एक वर्ष] से अधिक नहीं, किया जाता है, तो ऐसे नवीनीकरण के लिए देय शुल्क ऐसा होगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित किया जा सकता है।
(4) जहां ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन उसकी समाप्ति की तारीख के 1[एक वर्ष] से अधिक समय बाद किया जाता है, तो ऐसे नवीनीकरण के लिए देय शुल्क ऐसी राशि होगी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है:
बशर्ते कि उप-धारा (3) में उल्लिखित शुल्क को लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इस उप-धारा के तहत किए गए ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन के संबंध में स्वीकार किया जा सकता है यदि वह संतुष्ट है कि आवेदक को उप-धारा (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने से अच्छे और पर्याप्त कारण से रोका गया था:
बशर्ते यह भी कि यदि आवेदन 3[ड्राइविंग लाइसेंस के प्रभावहीन होने के एक साल बाद किया जाता है, तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी] ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत करने से इनकार कर देगा, जब तक कि आवेदक धारा 9 की उप-धारा (3) में बताए गए ड्राइविंग करने की क्षमता की परीक्षा में शामिल न हो और उसे संतोषजनक ढंग से पास न कर ले।
(5) नवीनीकरण के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिए जाने पर, भुगतान की गई फीस को उस सीमा तक और उस तरीके से वापस कर दिया जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(6) जहां ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया था, वह नवीनीकरण के बारे में उस प्राधिकारी को सूचित करेगा जिसने ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया था।