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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की वैधता।

अध्याय 2: मोटर वाहनों के चालकों के लाइसेंस

धारा: 14


(1) इस अधिनियम के तहत जारी किया गया लर्नर लाइसेंस, इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार, लाइसेंस जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा।
(2) इस अधिनियम के तहत जारी या नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस—
(ए) परिवहन वाहन चलाने के लाइसेंस के मामले में, 2[पांच साल] की अवधि के लिए प्रभावी होगा: 3***
4[बशर्ते कि खतरनाक या जोखिम भरी प्रकृति का माल ले जाने वाले परिवहन वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस के मामले में 5[तीन साल की अवधि के लिए प्रभावी होगा और उसका नवीनीकरण ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो केंद्र सरकार निर्धारित कर सकती है; और];]
6[ (b) किसी भी अन्य लाइसेंस के मामले में, ऐसी शर्तों के अधीन जो केंद्र सरकार निर्धारित कर सकती है, यदि लाइसेंस प्राप्त करने वाला व्यक्ति, मूल रूप से या उसके नवीनीकरण पर,—
(i) जारी करने या नवीनीकरण की तारीख पर तीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तो उस तारीख तक प्रभावी रहेगा जिस दिन ऐसा व्यक्ति चालीस वर्ष की आयु प्राप्त करता है; या
(ii) तीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है लेकिन जारी करने या नवीनीकरण की तारीख पर पचास वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तो ऐसे जारी करने या नवीनीकरण की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा; या
(iii) पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है लेकिन जारी करने या नवीनीकरण की तारीख पर पचपन वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तो उस तारीख तक प्रभावी रहेगा जिस दिन ऐसा व्यक्ति साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है; या
(iv) जारी करने की तारीख पर या जैसा भी मामला हो, नवीनीकरण की तारीख पर पचपन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, तो ऐसे जारी करने या नवीनीकरण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।]
7* * * * *

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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