(1) कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी भी श्रेणी या विवरण के मोटर वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है, जो किसी अन्य श्रेणी या विवरण के मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य नहीं है, वह 1[राज्य में किसी भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी] को आवेदन कर सकता है जिसमें वह रहता है या अपना व्यवसाय करता है, ऐसे फॉर्म में और ऐसे दस्तावेजों के साथ और ऐसी फीस के साथ जो केंद्र सरकार द्वारा लाइसेंस में ऐसे अन्य वर्ग या विवरण के मोटर वाहनों को जोड़ने के लिए बताई जाए।
(2) केंद्र सरकार द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार, धारा 9 के प्रावधान इस धारा के तहत एक आवेदन पर लागू होंगे जैसे कि उक्त आवेदन उस वर्ग या विवरण के मोटर वाहनों को चलाने के लिए उस धारा के तहत लाइसेंस देने के लिए हो जिसे आवेदक अपने लाइसेंस में जोड़ना चाहता है।
2[बशर्ते कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी, लाइसेंस जारी करने से पहले, आवेदक की पहचान को उस तरीके से सत्यापित कर सकता है जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।]