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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

निरसन और बचत।

अध्याय 14: विविध

धारा: 217


(1) मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (1939 का 4) और किसी भी राज्य में उस अधिनियम के अनुरूप कोई भी कानून जो इस अधिनियम के उस राज्य में शुरू होने से ठीक पहले लागू था (जिसे इस धारा में निरस्त अधिनियम कहा गया है) इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।
(2) निरस्त अधिनियमों के उप-धारा (1) द्वारा निरसन के बावजूद,—
(a) कोई भी अधिसूचना, नियम, विनियम, आदेश या नोटिस जारी किया गया, या कोई नियुक्ति या घोषणा की गई, या छूट दी गई, या कोई जब्ती की गई, या कोई जुर्माना या जुर्माना लगाया गया, कोई जब्ती, रद्द करना या कोई अन्य कार्य किया गया, या निरस्त अधिनियमों के तहत कोई अन्य कार्रवाई की गई, और ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले लागू है, जहाँ तक यह इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, इस अधिनियम के संबंधित प्रावधान के तहत जारी, बनाया, दिया, किया या लिया गया माना जाएगा;
(b) निरस्त अधिनियमों के तहत जारी या दिए गए फिटनेस या पंजीकरण या लाइसेंस या परमिट का कोई भी प्रमाण पत्र उसी शर्तों के तहत और उसी अवधि के लिए ऐसे प्रारंभ के बाद भी प्रभावी रहेगा जैसे कि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था;
(c) कोई भी दस्तावेज़ जो निरस्त अधिनियमों या उनके प्रावधानों में से किसी का उल्लेख करता है, उसे इस अधिनियम या इस अधिनियम के संबंधित प्रावधान का उल्लेख करने के रूप में माना जाएगा;
(d) पंजीकरण करने वाले अधिकारी द्वारा दिए गए पहचान के निशान और निरस्त किए गए कानूनों के प्रावधानों के अनुसार मोटर वाहनों पर प्रदर्शन का तरीका, इस अधिनियम के शुरू होने के बाद, इस अधिनियम की धारा 41 के उप-धारा (6) के तहत अधिसूचना जारी होने तक लागू रहेगा;
(e) मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 68C के तहत या किसी राज्य में लागू किसी भी संबंधित कानून के तहत बनाई गई कोई भी योजना, जो इस अधिनियम के शुरू होने से ठीक पहले लंबित है, का निपटारा इस अधिनियम की धारा 100 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा;
(f) मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 68F की उप-धारा (1A) के तहत, या किसी राज्य में इस अधिनियम के शुरू होने से ठीक पहले लागू किसी भी संबंधित प्रावधान के तहत जारी किए गए परमिट, इस अधिनियम के अध्याय VI के तहत अनुमोदित योजना प्रकाशित होने तक लागू रहेंगे।
(3) निरस्त किए गए कानूनों के तहत देय कोई भी जुर्माना इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत दिए गए तरीके से वसूला जा सकता है, लेकिन निरस्त किए गए कानूनों के तहत ऐसे जुर्माने की वसूली के लिए पहले से की गई किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।
(4) इस धारा में विशेष मामलों का उल्लेख, निरसन के प्रभाव के संबंध में, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने के लिए नहीं माना जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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