(1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई आती है, तो केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न हों, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:
बशर्ते कि ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के शुरू होने की तारीख से तीन साल की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।
(2) इस धारा के तहत किया गया प्रत्येक आदेश, जैसे ही यह किया जाता है, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।