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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

अध्याय 14: विविध

धारा: 215D


(1) राज्य सरकार इस अध्याय के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्यों के लिए नियम बना सकती है, सिवाय उन मामलों के जो धारा 215C में बताए गए हैं।
(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं -
(a) धारा 211A में उल्लिखित दस्तावेजों को दाखिल करने, लाइसेंस, परमिट, मंजूरी, अनुमोदन या पृष्ठांकन जारी करने या देने और धन की प्राप्ति या भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूपों और साधनों का उपयोग;
(b) मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों के कर्तव्य और कार्य, ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ (इस अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों सहित) और ऐसी शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करने वाली शर्तें, उनके द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी, वे प्राधिकारी जिनके वे उप-धारा (3) धारा 213 में उल्लिखित अधीनस्थ होंगे;
(c) ऐसी अन्य शक्तियाँ जो मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों द्वारा धारा 213 की उप-धारा (5) के खंड (f) में उल्लिखित अनुसार प्रयोग की जा सकती हैं; और
(d) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित किया जाना है, या किया जा सकता है, या जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा प्रावधान किया जाना है।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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