(1) केंद्र सरकार इस अध्याय के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से नियम बना सकती है।
(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं -
(a) धारा 211A में उल्लिखित दस्तावेजों को दाखिल करने, लाइसेंस, परमिट, मंजूरी, अनुमोदन या पृष्ठांकन जारी करने या देने और धन की प्राप्ति या भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूपों और साधनों का उपयोग;
(b) न्यूनतम योग्यता जो मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों या उसके किसी भी वर्ग के पास धारा 213 की उप-धारा (4) में उल्लिखित अनुसार नियुक्ति के लिए होनी चाहिए;
(c) धारा 215B की उप-धारा (1) के तहत राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की शर्तें;
(d) धारा 215B की उप-धारा (2) के तहत राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अन्य कार्य; और
(e) कोई और मामला जिसे निर्धारित किया जाना है, या किया जा सकता है, या जिसके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नियमों द्वारा प्रावधान किया जाना है।