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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड।

अध्याय 14: विविध

धारा: 215B


(1) केंद्र सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी जिसमें एक अध्यक्ष, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की ऐसी संख्या और ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे जिन्हें वह आवश्यक समझे और ऐसी शर्तों पर जो केंद्र सरकार द्वारा बताई जाएँ।
(2) राष्ट्रीय बोर्ड, सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को सलाह देगा, जिसमें शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:—
(a) मोटर वाहनों और सुरक्षा उपकरणों के डिजाइन, वजन, निर्माण, निर्माण प्रक्रिया, संचालन और रखरखाव के मानक;
(b) मोटर वाहनों का पंजीकरण और लाइसेंसिंग;
(c) सड़क सुरक्षा, सड़क बुनियादी ढांचे और यातायात नियंत्रण के लिए मानकों का निर्माण;
(d) सड़क परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र के सुरक्षित और टिकाऊ उपयोग की सुविधा;
(e) नई वाहन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना;
(f) कमजोर सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा;
(g) ड्राइवरों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम; और
(h) ऐसे अन्य कार्य जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा बताए जाएँ।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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