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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

नियमों और अधिसूचनाओं का प्रकाशन, प्रारंभ और रखना।

अध्याय 14: विविध

धारा: 212


(1) इस अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति, नियमों को पहले प्रकाशित करने की शर्त के अधीन है।
(2) इस अधिनियम के तहत बनाए गए सभी नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे, और जब तक कि कोई बाद की तारीख नियुक्त नहीं की जाती है, तब तक वे ऐसे प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
(3) किसी भी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
(4) इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, केंद्र सरकार द्वारा धारा 75 की उप-धारा (1) और धारा 163 की उप-धारा (1) के तहत बनाई गई प्रत्येक योजना और केंद्र सरकार द्वारा धारा 41 की उप-धारा (4) , धारा 58 की उप-धारा (1) , धारा 59 की उप-धारा (1) , धारा 112 की उप-धारा (1) के परंतुक, 1[धारा 118] 2[धारा 163A की उप-धारा (4) ] 1[धारा 164, धारा 177A] और धारा 213 की उप-धारा (4) के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखी जाएगी, जो एक सत्र में या दो या अधिक क्रमिक सत्रों में शामिल हो सकती है, और यदि, सत्र या पूर्वोक्त क्रमिक सत्रों के तुरंत बाद सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम, योजना या अधिसूचना में कोई संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन सहमत होते हैं कि नियम या योजना नहीं बनाई जानी चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो नियम, योजना या अधिसूचना उसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगी या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो; हालाँकि, ऐसा कोई भी संशोधन या रद्दकरण उस नियम, योजना या अधिसूचना के तहत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।
1[ (5) धारा 210A के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहाँ इसमें दो सदन शामिल हैं, या जहाँ ऐसा विधानमंडल एक सदन से मिलकर बनता है, उस सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखी जाएगी, जो एक सत्र में या दो या अधिक क्रमिक सत्रों में शामिल हो सकती है, और यदि, सत्र या पूर्वोक्त क्रमिक सत्रों के तुरंत बाद सत्र की समाप्ति से पहले, सदन सहमत होता है या दोनों सदन सहमत होते हैं, जैसा भी मामला हो, अधिसूचना में कोई संशोधन करने के लिए या सदन सहमत होता है या दोनों सदन सहमत होते हैं, जैसा भी मामला हो, कि अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो अधिसूचना उसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगी या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा जैसा भी मामला हो; हालाँकि, ऐसा कोई भी संशोधन या रद्दकरण उस अधिसूचना के तहत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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