(1) जहाँ इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का कोई प्रावधान निम्नलिखित के लिए प्रदान करता है—
(a) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी भी कार्यालय, प्राधिकरण, निकाय या एजेंसी के साथ किसी विशेष तरीके से किसी भी फॉर्म, आवेदन या किसी अन्य दस्तावेज को दाखिल करना; (b) किसी विशेष तरीके से किसी भी लाइसेंस, परमिट, मंजूरी, अनुमोदन या पृष्ठांकन को जारी करना या प्रदान करना, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए; या (c) किसी विशेष तरीके से धन की प्राप्ति या भुगतान, तो ऐसे प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, ऐसी आवश्यकता को पूरा हुआ माना जाएगा यदि ऐसी फाइलिंग, जारी करना, अनुदान, प्राप्ति या भुगतान, जैसा भी मामला हो, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के माध्यम से किया जाता है जैसा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो।
(2) केंद्र सरकार या राज्य सरकार, उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित निर्धारित करेगी— (a) वह तरीका और प्रारूप जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और दस्तावेज दाखिल, बनाए या जारी किए जाएंगे; और (b) खंड (a) के तहत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को दाखिल करने, बनाने या जारी करने के लिए किसी भी शुल्क या शुल्क के भुगतान का तरीका या विधि।]