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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

पंजीकरण प्रमाण पत्र परमिट आदि के बिना उपयोग किए जाने वाले वाहनों को हिरासत में लेने की शक्ति।

अध्याय 13: अपराध, दंड और प्रक्रिया

धारा: 207


(1) कोई भी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, यदि उसके पास यह मानने का कारण है कि एक मोटर वाहन का उपयोग धारा 3 या धारा 4 या धारा 39 के प्रावधानों के उल्लंघन में या धारा 66 की उप-धारा (1) द्वारा आवश्यक परमिट के बिना या ऐसे परमिट की किसी भी शर्त के उल्लंघन में किया गया है, जो उस मार्ग से संबंधित है जिस पर या उस क्षेत्र में या उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए वाहन का उपयोग किया जा सकता है, तो वाहन को निर्धारित तरीके से जब्त और हिरासत में ले सकता है और इस उद्देश्य के लिए कोई भी कदम उठा सकता है या उठाने का कारण बन सकता है जिसे वह वाहन की अस्थायी सुरक्षित हिरासत के लिए उचित समझे:
बशर्ते कि जहां किसी ऐसे अधिकारी या व्यक्ति के पास यह मानने का कारण है कि एक मोटर वाहन का उपयोग धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में या धारा 66 की उप-धारा (1) द्वारा आवश्यक परमिट के बिना किया गया है या किया जा रहा है, तो वह वाहन को जब्त करने के बजाय, वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र को जब्त कर सकता है और उसके संबंध में एक पावती जारी करेगा।
(2) जहां एक मोटर वाहन को उप-धारा (1) के तहत जब्त और हिरासत में लिया गया है, मोटर वाहन का मालिक या प्रभारी व्यक्ति वाहन को जारी करने के लिए परिवहन प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी भी अधिकारी को प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है और ऐसा प्राधिकरण या अधिकारी, ऐसे दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, वाहन को जारी करने का आदेश दे सकता है, जो उन शर्तों के अधीन है जो प्राधिकरण या अधिकारी लगाने के लिए उचित समझे।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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