धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध के लिए किसी भी कार्यवाही में, अगर यह साबित हो जाता है कि आरोपी ने, जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया गया, तो किसी भी समय सांस परीक्षण के लिए अपनी सांस का नमूना लेने या देने से इनकार कर दिया, छोड़ दिया या विफल रहा, या प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अपने खून का नमूना लेने या देने से इनकार कर दिया, छोड़ दिया या विफल रहा, तो उसका इनकार, छोड़ना या विफलता, जब तक कि उचित कारण न दिखाया जाए, अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए किसी भी सबूत का समर्थन करने वाली परिस्थिति मानी जा सकती है, या बचाव पक्ष की ओर से दिए गए किसी भी सबूत का खंडन करने वाली, उस समय उसकी स्थिति के संबंध में।