🎉 Get 3 Free Legal Queries →

Sanhita Logo

Sanhita.ai

Sanhita.ai

3

मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

प्रयोगशाला परीक्षण।

अध्याय 13: अपराध, दंड और प्रक्रिया

धारा: 204


(1) धारा 203 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, पुलिस स्टेशन में रहते हुए, एक पुलिस अधिकारी द्वारा उस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को खून का नमूना देने के लिए कहा जा सकता है, जिसे पुलिस अधिकारी पेश करे, प्रयोगशाला परीक्षण के लिए,—
(a) यदि पुलिस अधिकारी को लगता है कि जिस डिवाइस से उस व्यक्ति के संबंध में ब्रेथ टेस्ट किया गया था, वह उस व्यक्ति के खून में अल्कोहल की मौजूदगी दर्शाता है, या
(b) यदि उस व्यक्ति को ब्रेथ टेस्ट कराने का मौका दिए जाने पर, उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया है, या वह चूक गया है या ऐसा करने में विफल रहा है:
बशर्ते कि जहाँ ऐसे नमूने देने के लिए ज़रूरी व्यक्ति एक महिला है और पुलिस अधिकारी द्वारा पेश किया गया रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक पुरुष मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो नमूना केवल एक महिला की उपस्थिति में लिया जाएगा, चाहे वह मेडिकल प्रैक्टिशनर हो या न हो।
(2) एक व्यक्ति, जो एक अस्पताल में इनडोर रोगी के रूप में है, उसे एक पुलिस अधिकारी द्वारा अस्पताल में प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अपने खून का नमूना देने के लिए कहा जा सकता है:—
(a) यदि पुलिस अधिकारी को लगता है कि जिस डिवाइस से उस व्यक्ति की साँस के संबंध में टेस्ट किया जा रहा है, वह उस व्यक्ति के खून में अल्कोहल की मौजूदगी दर्शाता है, या
(b) यदि उस व्यक्ति को, चाहे अस्पताल में या कहीं और, ब्रेथ टेस्ट के लिए अपनी साँस का नमूना देने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया है, या वह चूक गया है या ऐसा करने में विफल रहा है और एक पुलिस अधिकारी के पास यह संदेह करने का उचित कारण है कि उसके खून में अल्कोहल है:
बशर्ते कि किसी व्यक्ति को इस उप-धारा के तहत प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अपने खून का नमूना देने के लिए नहीं कहा जाएगा यदि उसके मामले के तत्काल प्रभारी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को पहले आवश्यकता करने के प्रस्ताव की सूचना नहीं दी जाती है या वह इस आधार पर ऐसे नमूने के प्रावधान पर आपत्ति करता है कि इसका प्रावधान या इसे प्रदान करने की आवश्यकता रोगी की उचित देखभाल या उपचार के लिए हानिकारक होगी।
(3) इस धारा के अनुसार किए गए प्रयोगशाला परीक्षण के नतीजे सबूत के तौर पर माने जाएंगे।
स्पष्टीकरण.—इस धारा के लिए, “प्रयोगशाला परीक्षण” का मतलब है केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित, बनाए रखी या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में किए गए खून के नमूने का विश्लेषण।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app

App Screenshot