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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति।

अध्याय 13: अपराध, दंड और प्रक्रिया

धारा: 202


(1) वर्दी में एक पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में धारा 184 या धारा 185 या धारा 197 के तहत दंडनीय अपराध करता है:
बशर्ते कि धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को, उसकी गिरफ्तारी के दो घंटे के भीतर, एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा धारा 203 और 204 में उल्लिखित चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा, ऐसा न करने पर उसे हिरासत से रिहा कर दिया जाएगा।
1[ (2) वर्दी में एक पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, जिसने इस अधिनियम के तहत अपराध किया है, यदि ऐसा व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इनकार करता है।]
(3) बिना वारंट के मोटर वाहन के चालक को गिरफ्तार करने वाला एक पुलिस अधिकारी, यदि परिस्थितियाँ ऐसा करने की मांग करती हैं, तो वाहन के अस्थायी निपटान के लिए वह जो उचित समझे, वह कदम उठाएगा या उठवाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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