(1) जो कोई भी किसी सार्वजनिक स्थान पर 3*** वाहन को इस तरह से रखता है, जिससे यातायात के मुक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, वह 4[पांच सौ रुपये] तक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा, जब तक कि वह उस स्थिति में रहता है:
बशर्ते कि दुर्घटनाओं में शामिल वाहन कानून के तहत निरीक्षण औपचारिकताओं के पूरा होने के समय से ही जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।
5[आगे बशर्ते कि जहां वाहन को 6[केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा हटाया जाता है, हटाने का शुल्क] वाहन के मालिक या ऐसे वाहन के प्रभारी व्यक्ति से वसूला जाएगा।]
7[ (2) इस धारा के तहत जुर्माने या 8[हटाने का शुल्क] ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा वसूला जाएगा जिसे राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिकृत कर सकती है।]
9[ (3) उप-धारा (1) वहां लागू नहीं होगी जहां मोटर वाहन में अप्रत्याशित खराबी आई है और उसे हटाया जा रहा है।]
5[स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “हटाने के प्रभार” में मोटर वाहन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाने में शामिल कोई भी लागत शामिल है और इसमें ऐसे मोटर वाहन के भंडारण से संबंधित कोई भी लागत भी शामिल है।]