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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

कुछ अपराधों का समझौता।

अध्याय 13: अपराध, दंड और प्रक्रिया

धारा: 200


(1) कोई भी अपराध, चाहे इस अधिनियम के शुरू होने से पहले किया गया हो या बाद में, 1[धारा 177, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182, धारा 182A की उप-धारा (1) या उप-धारा (3) या उप-धारा (4) , धारा 182B, धारा 183 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) , धारा 184 केवल हाथ से पकड़े जाने वाले संचार उपकरणों के उपयोग की सीमा तक, धारा 186, धारा 189, धारा 190 की उप-धारा (2) , धारा 192, धारा 192A, धारा 194, धारा 194A, धारा 194B, धारा 194C, धारा 194D, धारा 194E, धारा 194F, धारा 196, धारा 198,] के तहत दंडनीय है, अभियोजन शुरू होने से पहले या बाद में, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकरणों द्वारा और ऐसी राशि के लिए समझौता किया जा सकता है, जैसा कि राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है:
2[बशर्ते कि राज्य सरकार, ऐसी राशि के अलावा, अपराधी को सामुदायिक सेवा की अवधि करने के लिए कह सकती है।]
(2) जहाँ उप-धारा (1) के तहत किसी अपराध का समझौता किया गया है, तो अपराधी, यदि हिरासत में है, को रिहा कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध के संबंध में उसके खिलाफ कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी:
2[बशर्ते कि इस धारा के तहत समझौता होने के बावजूद, ऐसे अपराध को यह निर्धारित करने के उद्देश्य से उसी अपराध का पिछला अपराध माना जाएगा कि क्या कोई बाद का अपराध किया गया है:
आगे बशर्ते कि किसी अपराध का समझौता अपराधी को धारा 206 की उप-धारा (4) के तहत कार्यवाही से या ड्राइवर रिफ्रेशर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने की बाध्यता से, या सामुदायिक सेवा पूरी करने की बाध्यता से, यदि लागू हो, मुक्त नहीं करेगा।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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