जो कोई भी धारा 146 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मोटर वाहन चलाता है या चलाने का कारण बनता है या अनुमति देता है, उसे 1[पहले अपराध के लिए] तीन महीने तक की कैद या 2[दो हजार रुपये] के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा 1[, और बाद के अपराध के लिए उसे तीन महीने तक की कैद या चार हजार रुपये के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।]
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