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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

बिना बीमा वाले वाहन चलाना।

अध्याय 13: अपराध, दंड और प्रक्रिया

धारा: 196


जो कोई भी धारा 146 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मोटर वाहन चलाता है या चलाने का कारण बनता है या अनुमति देता है, उसे 1[पहले अपराध के लिए] तीन महीने तक की कैद या 2[दो हजार रुपये] के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा 1[, और बाद के अपराध के लिए उसे तीन महीने तक की कैद या चार हजार रुपये के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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