जो कोई—
(a) मोटर वाहन चलाते समय—
(i) बिना वजह या लगातार या सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी से ज़्यादा हॉर्न बजाता है, या
(ii) ऐसे क्षेत्र में हॉर्न बजाता है जहाँ यातायात संकेत हॉर्न के उपयोग को प्रतिबंधित करता है, या
(b) मोटर वाहन चलाता है जिसमें एक कट-आउट का उपयोग किया जाता है जिससे एग्जॉस्ट गैसें साइलेंसर के अलावा किसी अन्य माध्यम से निकलती हैं,
उसे एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और दूसरे या बाद के अपराध के लिए दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।]