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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

हॉर्न का उपयोग और साइलेंस जोन।

अध्याय 13: अपराध, दंड और प्रक्रिया

धारा: 194F


जो कोई—
(a) मोटर वाहन चलाते समय—
(i) बिना वजह या लगातार या सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी से ज़्यादा हॉर्न बजाता है, या
(ii) ऐसे क्षेत्र में हॉर्न बजाता है जहाँ यातायात संकेत हॉर्न के उपयोग को प्रतिबंधित करता है, या
(b) मोटर वाहन चलाता है जिसमें एक कट-आउट का उपयोग किया जाता है जिससे एग्जॉस्ट गैसें साइलेंसर के अलावा किसी अन्य माध्यम से निकलती हैं,
उसे एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और दूसरे या बाद के अपराध के लिए दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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