(1) जो कोई भी सुरक्षा बेल्ट पहने बिना मोटर वाहन चलाता है या सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले यात्रियों को ले जाता है, तो उसे एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा:
बशर्ते कि राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस उप-धारा के आवेदन को खड़े यात्रियों या परिवहन वाहनों के अन्य निर्दिष्ट वर्गों को ले जाने वाले परिवहन वाहनों से बाहर कर सकती है।
(2) जो कोई भी मोटर वाहन चलाता है या किसी मोटर वाहन को ऐसे बच्चे के साथ चलाने का कारण बनता है या अनुमति देता है, जिसने चौदह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, और जो सुरक्षा बेल्ट या चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम द्वारा सुरक्षित नहीं है, तो उसे एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।