जो कोई भी परिवहन वाहन चलाता है या किसी परिवहन वाहन को चलाने की अनुमति देता है, जबकि वह उस परिवहन वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र या उस परिवहन वाहन पर लागू परमिट शर्तों में अधिकृत यात्रियों से अधिक यात्रियों को ले जा रहा है, तो उसे प्रति अतिरिक्त यात्री दो सौ रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा:
बशर्ते कि ऐसे परिवहन वाहन को तब तक चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि अतिरिक्त यात्रियों को उतार न दिया जाए और ऐसे यात्रियों के लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था न की जाए।
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