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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

बिना पंजीकरण के वाहन का उपयोग करना।

अध्याय 13: अपराध, दंड और प्रक्रिया

धारा: 192


(1) जो कोई भी धारा 39 के प्रावधानों के उल्लंघन में मोटर वाहन चलाता है या मोटर वाहन का उपयोग करने का कारण बनता है या अनुमति देता है, वह पहले अपराध के लिए पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा, लेकिन दूसरे या बाद के अपराध के लिए दो हजार रुपये से कम नहीं होगा, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने के साथ जिसे दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है लेकिन पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा या दोनों के साथ:
बशर्ते कि न्यायालय, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, कम सजा दे सकता है।
(2) इस धारा में कुछ भी किसी मोटर वाहन के उपयोग पर आपात स्थिति में उन व्यक्तियों के परिवहन के लिए लागू नहीं होगा जो बीमारी या चोटों से पीड़ित हैं या भोजन या सामग्री के परिवहन के लिए संकट को दूर करने के लिए या इसी तरह के उद्देश्य के लिए चिकित्सा आपूर्ति के लिए:
बशर्ते कि वाहन का उपयोग करने वाले व्यक्ति ऐसी उपयोग की तारीख से सात दिनों के भीतर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को इसके बारे में रिपोर्ट करें।
(3) वह न्यायालय जिसमें उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति के अपराध के संबंध में किसी दोषसिद्धि से अपील की जाती है, न्यायालय द्वारा नीचे दिए गए किसी भी आदेश को रद्द या बदल सकता है, भले ही ऐसे आदेश के संबंध में दोषसिद्धि के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाती है।
3[स्पष्टीकरण।—धारा 56 के प्रावधानों के उल्लंघन में मोटर वाहन का उपयोग धारा 39 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा और उसी तरह से दंडनीय होगा जैसा कि उप-धारा (1) में प्रदान किया गया है।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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