मानसिक या शारीरिक रूप से गाड़ी चलाने के लिए अयोग्य होने पर गाड़ी चलाना।
अध्याय 13: अपराध, दंड और प्रक्रिया
धारा: 186
जो कोई भी किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाता है, जबकि वह जानता है कि वह किसी ऐसी बीमारी या विकलांगता से पीड़ित है जिससे वाहन चलाना जनता के लिए खतरे का स्रोत बन सकता है, तो उसे पहली बार अपराध करने पर 1[एक हजार रुपये] तक का जुर्माना और दूसरी या बाद में अपराध करने पर 2[दो हजार रुपये] तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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