(1) जो कोई भी, इस अधिनियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य है, वह सार्वजनिक स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर मोटर वाहन चलाता है, या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करता है या प्राप्त करता है, या उसे बिना पृष्ठांकन के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का हक नहीं है, वह ड्राइविंग लाइसेंस पर किए गए पृष्ठांकन का खुलासा किए बिना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करता है या प्राप्त करता है, जिसे उसने पहले रखा था, उसे तीन महीने तक की कैद या 5[दस हजार रुपये] तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, और उसके द्वारा प्राप्त किया गया कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस प्रभावहीन होगा।
(2) जो कोई भी, इस अधिनियम के तहत कंडक्टर का लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य है, वह सार्वजनिक स्थान पर स्टेज कैरिज के कंडक्टर के रूप में कार्य करता है या कंडक्टर के लाइसेंस के लिए आवेदन करता है या प्राप्त करता है, या उसे बिना पृष्ठांकन के कंडक्टर का लाइसेंस जारी करने का हक नहीं है, वह कंडक्टर के लाइसेंस पर किए गए पृष्ठांकन का खुलासा किए बिना कंडक्टर के लाइसेंस के लिए आवेदन करता है या प्राप्त करता है, जिसे उसने पहले रखा था, उसे एक महीने तक की कैद या जुर्माना जो 1[दस हजार रुपये] तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा, और उसके द्वारा प्राप्त किया गया कोई भी कंडक्टर का लाइसेंस प्रभावहीन होगा।