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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

आदेशों की अवज्ञा, बाधा और जानकारी देने से इनकार।

अध्याय 13: अपराध, दंड और प्रक्रिया

धारा: 179


(1) जो कोई भी जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा lawfully दिए गए किसी भी निर्देश की अवज्ञा करता है जिसे इस अधिनियम के तहत ऐसा निर्देश देने का अधिकार है, या किसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी को उसके कार्यों के निर्वहन में बाधा डालता है, जिसे इस अधिनियम के तहत निर्वहन करने की आवश्यकता है या अधिकार दिया गया है, तो, यदि अपराध के लिए कोई अन्य penalty नहीं दी गई है, तो जुर्माने से दंडनीय होगा जो 2[दो हजार रुपये] तक हो सकता है।
(2) जो कोई भी, इस अधिनियम के द्वारा या इसके तहत किसी भी जानकारी की आपूर्ति करने के लिए कहे जाने पर, जानबूझकर ऐसी जानकारी को रोकता है या ऐसी जानकारी देता है जिसे वह झूठा जानता है या जिसे वह सच नहीं मानता है, तो, यदि अपराध के लिए कोई अन्य penalty नहीं दी गई है, तो कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि एक महीने तक हो सकती है, या जुर्माने से जो 2[दो हजार रुपये] तक हो सकता है, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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