(1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, दावा अधिकरण के फैसले से व्यथित कोई भी व्यक्ति, फैसले की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है:
बशर्ते कि उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे फैसले के अनुसार किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए आवश्यक व्यक्ति द्वारा कोई भी अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि उसने उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित तरीके से पच्चीस हजार रुपये या फैसले की राशि का पचास प्रतिशत, जो भी कम हो, जमा नहीं कर दिया हो:
बशर्ते कि उच्च न्यायालय उक्त नब्बे दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता समय पर अपील करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।
(2) दावा अधिकरण के किसी भी फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी यदि अपील में विवादित राशि 1[एक लाख] रुपये से कम है।