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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

मोटर वाहन दुर्घटना निधि।

अध्याय 11: मोटर वाहनों का तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा

धारा: 164B


(1) केंद्र सरकार एक निधि का गठन करेगी जिसे
मोटर वाहन दुर्घटना निधि कहा जाएगा और उसमें जमा किया जाएगा—
(a) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित और अनुमोदित प्रकृति का भुगतान;
(b) केंद्र सरकार द्वारा निधि को दिया गया कोई अनुदान या ऋण;
(c) धारा 163 के तहत बनाई गई योजना के तहत बनाए गए फंड का बचा हुआ पैसा, जैसा कि यह तुरंत
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के शुरू होने से पहले था; और
(d) आय का कोई अन्य स्रोत जो केंद्र सरकार द्वारा बताया जाए।
(2) फंड का गठन भारत के क्षेत्र में सभी सड़क
उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाएगा।
(3) फंड का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा, अर्थात्: -
(a) धारा 162 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों का इलाज;
(b) धारा 161 के तहत बनाई गई योजनाओं के अनुसार हिट एंड रन मोटर दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति के प्रतिनिधियों को मुआवजा;
(c) धारा 161 के तहत बनाई गई योजनाओं के अनुसार हिट एंड रन मोटर दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मुआवजा; और
(d) केंद्र सरकार द्वारा बताए गए ऐसे व्यक्तियों को मुआवजा।
(c) धारा 161 के तहत बनाई गई योजनाओं के अनुसार हिट एंड रन मोटर दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मुआवजा; और
(d) केंद्र सरकार द्वारा बताए गए ऐसे व्यक्तियों को मुआवजा।
(4) प्रत्येक मामले में भुगतान की जाने वाली अधिकतम देयता राशि ऐसी होगी जो केंद्र सरकार द्वारा बताई जाए।
(4) प्रत्येक मामले में भुगतान की जाने वाली अधिकतम देयता राशि ऐसी होगी जो केंद्र सरकार द्वारा बताई जाए।
(4) प्रत्येक मामले में भुगतान की जाने वाली अधिकतम देयता राशि ऐसी होगी जो केंद्र सरकार द्वारा बताई जाए।
(5) उप-धारा (3) के खंड (a) में बताए गए सभी मामलों में, जब ऐसे व्यक्ति का दावा
देय हो जाता है, जहाँ किसी व्यक्ति को इस फंड से राशि का भुगतान किया गया है, तो वही राशि
बीमा कंपनी से ऐसे व्यक्ति को मिलने वाले दावे से काटी जाएगी।
(6) फंड का प्रबंधन उस प्राधिकारी या एजेंसी द्वारा किया जाएगा जिसे केंद्र सरकार
निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए तय कर सकती है: -
(a) एजेंसी को बीमा कारोबार का ज्ञान;
(b) एजेंसी की फंड का प्रबंधन करने की क्षमता; और
(c) केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए कोई अन्य मापदंड।
(7) केंद्र सरकार उचित खाते और अन्य संबंधित रिकॉर्ड रखेगी और एक
वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगी, जिसका प्रारूप केंद्र सरकार द्वारा
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके तय किया जाएगा।
(8) फंड के खातों का ऑडिट भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे
अंतरालों पर किया जाएगा जैसा कि उनके द्वारा बताया जाए।
(9) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या इस संबंध में उनके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति,
इस अधिनियम के तहत फंड के खातों के ऑडिट में वही अधिकार, विशेषाधिकार और अधिकार रखेगा जो
सरकारी खातों के ऐसे ऑडिट के संबंध में, और विशेष रूप से, माँग करने का अधिकार होगा
किताबों, खातों, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों और कागजात को पेश करना और उनका निरीक्षण करना
प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय में।
(10) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित निधि के खाते, या कोई
उसकी तरफ से इस काम के लिए नियुक्त किए गए किसी और व्यक्ति द्वारा, ऑडिट रिपोर्ट के साथ, भेजा जाएगा
हर साल केंद्र सरकार को देगा, और केंद्र सरकार उसे
संसद का हर सदन।
(11) धारा 161 की उप-धारा (3) के तहत बनाई गई कोई भी योजना, जो ठीक पहले मौजूद थी,
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की शुरुआत बंद कर दी जाएगी और सभी अधिकार और
इसके तहत आने वाली देनदारियों को शुरू होने की तारीख से फंड से पूरा किया जाएगा
यह कानून।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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