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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

दावेदारों के लिए अंतरिम राहत की योजना।

अध्याय 11: मोटर वाहनों का तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा

धारा: 164A


(1) केंद्र सरकार, इस अध्याय के तहत मुआवज़े के लिए प्रार्थना करने वाले दावेदारों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए योजनाएँ बना सकती है।
(2) उप-धारा (1) के तहत बनाई गई योजना में धन की वसूली के लिए प्रक्रिया भी प्रदान की जाएगी
मोटर वाहन के मालिक से ऐसी योजना के तहत वितरित किया गया, जहाँ दावा
ऐसे मोटर वाहन के उपयोग या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाले अन्य स्रोतों से उत्पन्न होता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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