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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

गोल्डन आवर के लिए योजना।

अध्याय 11: मोटर वाहनों का तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा

धारा: 162


(1) जनरल इंश्योरेंस कंपनीज (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) या किसी अन्य कानून में फिलहाल लागू किसी भी बात के होते हुए भी या कानून का बल रखने वाले किसी भी दस्तावेज के होते हुए भी, भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय करने वाली बीमा कंपनियां इस अधिनियम के प्रावधानों और इस अधिनियम के तहत बनाई गई योजनाओं के अनुसार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए प्रावधान करेंगी, जिसमें गोल्डन आवर के दौरान किया जाने वाला इलाज भी शामिल है।
(2) केंद्र सरकार गोल्डन आवर के दौरान दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस इलाज के लिए एक योजना बनाएगी और ऐसी योजना में ऐसे इलाज के लिए एक कोष बनाने के प्रावधान हो सकते हैं।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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