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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के मामले में मुआवजे के संबंध में विशेष प्रावधान।

अध्याय 11: मोटर वाहनों का तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा

धारा: 161


(1) फिलहाल लागू किसी अन्य कानून या कानून के रूप में माने जाने वाले किसी भी दस्तावेज में कुछ भी लिखा होने के बावजूद, केंद्र सरकार हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली मौतों या गंभीर चोटों के संबंध में इस अधिनियम और उप-धारा (3) के तहत बनाई गई योजना के अनुसार भुगतान करने का प्रावधान करेगी।
(2) इस अधिनियम और उप-धारा (3) के तहत बनाई गई योजना के प्रावधानों के अनुसार, मुआवज़े के रूप में भुगतान किया जाएगा,—
(a) हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर, दो लाख रुपये की एक निश्चित राशि या इतनी अधिक राशि जो केंद्र सरकार द्वारा बताई जाए;
(b) हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट लगने पर, पचास हजार रुपये की एक निश्चित राशि या इतनी अधिक राशि जो केंद्र सरकार द्वारा बताई जाए।
(3) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक योजना बना सकती है जिसमें यह बताया जाएगा कि केंद्र सरकार या जनरल इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा योजना का प्रशासन कैसे किया जाएगा, मुआवज़े के लिए आवेदन करने का तरीका, रूप और समय क्या होगा, वे अधिकारी या प्राधिकारी कौन होंगे जिन्हें ऐसे आवेदन किए जा सकते हैं, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा ऐसे आवेदनों पर विचार करने और आदेश पारित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी, और इस धारा के तहत योजना के प्रशासन और मुआवज़े के भुगतान से जुड़े या प्रासंगिक अन्य सभी मामले क्या होंगे।
(4) उप-धारा (3) के तहत बनाई गई योजना में यह प्रावधान किया जा सकता है कि—
(a) केंद्र सरकार द्वारा बताई गई राशि का भुगतान ऐसी योजना के तहत किसी भी दावेदार को अंतरिम राहत के रूप में किया जा सकता है;
(b) इसके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद की सजा हो सकती है, या जुर्माना लगाया जा सकता है जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा लेकिन पांच लाख रुपये तक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं;
(c) केंद्र सरकार की लिखित में पूर्व अनुमति से, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को ऐसी योजना द्वारा किसी अधिकारी या प्राधिकारी पर प्रदत्त या लगाए गए अधिकारों, कार्यों या कर्तव्यों को सौंपा जा सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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