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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

बीमाकर्ताओं और बीमित व्यक्तियों के बीच समझौता।

अध्याय 11: मोटर वाहनों का तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा

धारा: 153


(1) धारा 147 की उप-धारा (1) के खंड (b) में उल्लिखित प्रकृति की किसी भी देनदारी के संबंध में किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए जा सकने वाले किसी भी दावे के संबंध में बीमाकर्ता द्वारा किया गया कोई भी समझौता तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि ऐसा तीसरा पक्ष समझौते का एक पक्ष न हो।
(2) दावा न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि समझौता वास्तविक है और अनुचित प्रभाव में नहीं किया गया था और मुआवजा धारा 164 की उप-धारा (1) में उल्लिखित भुगतान अनुसूची के अनुसार किया गया है।
(3) जहां एक व्यक्ति जिसका इस अध्याय के प्रयोजन के लिए जारी की गई पॉलिसी के तहत बीमा किया गया है, दिवालिया हो गया है, या जहां, यदि ऐसा बीमित व्यक्ति एक कंपनी है, तो कंपनी के संबंध में समापन आदेश दिया गया है या स्वैच्छिक समापन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है, बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच कोई भी समझौता देनदारी तीसरे पक्ष के प्रति होने के बाद और दिवालियापन या समापन की शुरुआत के बाद, जैसा भी मामला हो, न ही कोई छूट, असाइनमेंट या अन्य निपटान बीमित व्यक्ति द्वारा किया गया या भुगतान उपर्युक्त शुरुआत के बाद किया गया, इस अध्याय के तहत तीसरे पक्ष को हस्तांतरित अधिकारों को हराने के लिए प्रभावी होगा; लेकिन वे अधिकार वैसे ही होंगे जैसे कि कोई समझौता, छूट, असाइनमेंट या निपटान या भुगतान नहीं किया गया था।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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