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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

बीमा के बारे में जानकारी देने का कर्तव्य।

अध्याय 11: मोटर वाहनों का तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा

धारा: 152


(1) कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ धारा 147 की उप-धारा (1) के खंड (b) में उल्लिखित किसी भी देनदारी के संबंध में दावा किया जाता है, दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से मांग करने पर, यह बताने से इनकार नहीं करेगा कि क्या उसे इस अध्याय के प्रावधानों के तहत जारी की गई किसी भी पॉलिसी द्वारा उस देनदारी के संबंध में बीमा किया गया था, या यदि बीमाकर्ता ने पॉलिसी से बचा या रद्द नहीं किया होता तो उसका बीमा किया गया होता, और न ही वह इनकार करेगा, यदि उसका बीमा किया गया था या किया गया होता, तो उस पॉलिसी के संबंध में ऐसे विवरण देने से जो उसके संबंध में जारी किए गए बीमा प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट थे।
(2) किसी भी व्यक्ति के दिवालिया होने या अपने लेनदारों के साथ व्यवस्था करने की स्थिति में या दिवालियापन के कानून के अनुसार एक मृत व्यक्ति की संपत्ति के प्रशासन के लिए एक आदेश दिए जाने की स्थिति में, या किसी कंपनी के संबंध में समापन आदेश दिए जाने या स्वैच्छिक समापन के लिए एक प्रस्ताव पारित किए जाने की स्थिति में या कंपनी के व्यवसाय या उपक्रम के रिसीवर या प्रबंधक को विधिवत नियुक्त किए जाने या किसी संपत्ति में या उस पर चल प्रभार द्वारा सुरक्षित किसी भी डिबेंचर के धारकों द्वारा या उनकी ओर से कब्जा किए जाने की स्थिति में, दिवालिया देनदार, मृतक देनदार का व्यक्तिगत प्रतिनिधि या कंपनी, जैसा भी मामला हो, या दिवालियापन में आधिकारिक असाइनी या रिसीवर, ट्रस्टी, परिसमापक, रिसीवर या प्रबंधक, या संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी भी व्यक्ति के अनुरोध पर, जो यह दावा करता है कि दिवालिया देनदार, मृतक देनदार या कंपनी उसके प्रति ऐसी देनदारी के अधीन है जो इस अध्याय के प्रावधान द्वारा कवर की जाती है, ऐसी जानकारी दे जो उसके द्वारा यह पता लगाने के उद्देश्य से उचित रूप से आवश्यक हो कि क्या कोई अधिकार धारा 151 द्वारा उसे हस्तांतरित और निहित किए गए हैं और ऐसे अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से, यदि कोई हो, और बीमा का कोई भी ऐसा अनुबंध जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुबंध से बचने या पार्टियों के अधिकारों को बदलने का दिखावा करता है, उक्त घटनाओं में ऐसी जानकारी देने पर या अन्यथा उक्त घटनाओं में उसे देने से रोकने या प्रतिबंधित करने पर, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा।
(3) यदि, उप-धारा (2) के अनुसरण में किसी भी व्यक्ति को दी गई जानकारी से या अन्यथा, उसके पास यह समर्थन करने का उचित आधार है कि इस अध्याय के तहत किसी विशेष बीमाकर्ता के खिलाफ उसे अधिकार हस्तांतरित किए गए हैं या किए जा सकते हैं, तो वह बीमाकर्ता उसी कर्तव्य के अधीन होगा जो उक्त उप-धारा द्वारा उसमें उल्लिखित व्यक्तियों पर लगाया गया है।
(4) इस धारा द्वारा लगाई गई जानकारी देने के कर्तव्य में बीमा के सभी अनुबंधों, प्रीमियम के लिए रसीदों और उस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का निरीक्षण करने और उनकी प्रतियां लेने की अनुमति देने का कर्तव्य शामिल होगा जिस पर कर्तव्य लगाया गया है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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