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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

बीमा करने वालों का यह कर्तव्य है कि वे तीसरे पक्ष के जोखिमों के संबंध में बीमित व्यक्तियों के खिलाफ दिए गए निर्णयों और पुरस्कारों का भुगतान करें।

अध्याय 11: मोटर वाहनों का तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा

धारा: 150


(1) यदि, धारा 147 की उप-धारा (3) के तहत बीमा का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, उस व्यक्ति के पक्ष में जिसने पॉलिसी करवाई है, धारा 147 की उप-धारा (1) के खंड (b) के तहत पॉलिसी द्वारा कवर की जाने वाली किसी भी ऐसी देनदारी के संबंध में (जो पॉलिसी की शर्तों द्वारा कवर की गई देनदारी है) या धारा 164 के प्रावधानों के तहत पॉलिसी द्वारा बीमित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई निर्णय या पुरस्कार प्राप्त होता है, तो, इस तथ्य के बावजूद कि बीमाकर्ता पॉलिसी को रद्द करने या उससे बचने का हकदार हो सकता है या उसने पॉलिसी को रद्द कर दिया हो या उससे बचा हो, बीमाकर्ता, इस धारा के प्रावधानों के अधीन, पुरस्कार के लाभ के हकदार व्यक्ति को कोई भी राशि का भुगतान करेगा जो कि देय सुनिश्चित राशि से अधिक नहीं होगी, जैसे कि वह व्यक्ति डिक्री धारक था, देनदारी के संबंध में, लागत के संबंध में देय किसी भी राशि के साथ और निर्णयों पर ब्याज से संबंधित किसी भी अधिनियम के आधार पर उस राशि पर ब्याज के संबंध में देय कोई भी राशि। (2) उप-धारा (1) के तहत किसी बीमाकर्ता द्वारा किसी निर्णय या पुरस्कार के संबंध में कोई भी राशि देय नहीं होगी, जब तक कि निर्णय या पुरस्कार दिए जाने की कार्यवाही शुरू होने से पहले, बीमाकर्ता को अदालत के माध्यम से या, जैसा भी मामला हो, कार्यवाही शुरू करने के बारे में दावा न्यायाधिकरण को नोटिस नहीं दिया गया हो, या ऐसे निर्णय या पुरस्कार के संबंध में तब तक देय नहीं होगी जब तक कि अपील लंबित रहने तक उसके निष्पादन पर रोक न लगा दी जाए; और जिस बीमाकर्ता को ऐसी किसी भी कार्यवाही को शुरू करने का नोटिस दिया जाता है, वह उसमें एक पार्टी बनने और निम्नलिखित आधारों पर कार्रवाई का बचाव करने का हकदार होगा, अर्थात्: - (a) कि पॉलिसी की एक विशिष्ट शर्त का उल्लंघन हुआ है, जो निम्नलिखित शर्तों में से एक है, अर्थात्:—— (i) वाहन के उपयोग को बाहर करने की शर्त— (A) किराए या इनाम के लिए, जहां वाहन बीमा अनुबंध की तारीख को किराए या इनाम के लिए चलने के परमिट द्वारा कवर नहीं किया गया वाहन है; या (B) संगठित रेसिंग और गति परीक्षण के लिए; या (C) उस परमिट द्वारा अनुमत उद्देश्य के लिए नहीं जिसके तहत वाहन का उपयोग किया जाता है, जहां वाहन एक परिवहन वाहन है; या (D) बिना साइड-कार के संलग्न किए, जहां वाहन दोपहिया वाहन है; या (ii) किसी नामित व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ड्राइविंग को बाहर करने की शर्त जिसके पास विधिवत लाइसेंस नहीं है या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे अयोग्यता की अवधि के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है या धारा 185 में निर्धारित शराब या ड्रग्स के प्रभाव में ड्राइविंग; या (iii) युद्ध, गृहयुद्ध, दंगा या नागरिक अशांति की स्थितियों के कारण हुई या उसमें योगदान करने वाली चोट के लिए दायित्व को बाहर करने की शर्त; या (b) कि पॉलिसी इस आधार पर शून्य है कि यह किसी भी भौतिक तथ्य के गैर-प्रकटीकरण द्वारा या किसी ऐसे तथ्य के प्रतिनिधित्व द्वारा प्राप्त की गई थी जो कुछ भौतिक विशेष में गलत था; या (c) कि बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64VB के तहत आवश्यक प्रीमियम की गैर-प्राप्ति है। (3) जहां उप-धारा (1) में उल्लिखित कोई भी निर्णय या पुरस्कार किसी पारस्परिक देश में एक अदालत से प्राप्त किया जाता है और एक विदेशी निर्णय के मामले में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 13 के प्रावधानों के आधार पर उस पर न्यायनिर्णय किए गए किसी भी मामले के बारे में निर्णायक है, तो बीमाकर्ता (बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के तहत पंजीकृत एक बीमाकर्ता होने के नाते और भले ही वह व्यक्ति पारस्परिक देश के संबंधित कानून के तहत पंजीकृत हो या नहीं) डिक्री के लाभ के हकदार व्यक्ति के प्रति उसी तरीके से और उसी सीमा तक उत्तरदायी होगा जैसा कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट है, जैसे कि निर्णय या पुरस्कार भारत में एक अदालत द्वारा दिया गया था: बशर्ते कि बीमाकर्ता द्वारा ऐसे किसी भी निर्णय या पुरस्कार के संबंध में कोई भी राशि देय नहीं होगी, जब तक कि निर्णय या पुरस्कार दिए जाने की कार्यवाही शुरू होने से पहले, बीमाकर्ता को संबंधित अदालत के माध्यम से कार्यवाही शुरू करने का नोटिस नहीं दिया गया हो और जिस बीमाकर्ता को नोटिस दिया गया है, वह पारस्परिक देश के संबंधित कानून के तहत, कार्यवाही में एक पार्टी बनने और उप-धारा (2) में निर्दिष्ट लोगों के समान आधारों पर कार्रवाई का बचाव करने का हकदार है। (4) जहां धारा 147 की उप-धारा (3) के तहत बीमा का प्रमाण पत्र उस व्यक्ति को जारी किया गया है जिसके द्वारा पॉलिसी करवाई गई है, तो पॉलिसी का उतना हिस्सा जो उप-धारा (2) में उल्लिखित शर्तों के अलावा किसी भी शर्त के संदर्भ में, उसके द्वारा बीमित व्यक्तियों के बीमा को प्रतिबंधित करने का दिखावा करता है, धारा 147 की उप-धारा (1) के खंड (b) के तहत पॉलिसी द्वारा कवर की जाने वाली देनदारियों के संबंध में, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। (5) जिस बीमाकर्ता को उप-धारा (2) या उप-धारा (3) में उल्लिखित नोटिस दिया गया है, वह उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी भी ऐसे निर्णय या पुरस्कार के लाभ के हकदार किसी भी व्यक्ति के प्रति या उप-धारा (3) में उल्लिखित ऐसे निर्णय के प्रति अपनी देनदारी से बचने का हकदार नहीं होगा, सिवाय उस तरीके के जो उप-धारा (2) या, जैसा भी मामला हो, पारस्परिक देश के संबंधित कानून में प्रदान किया गया है। (6) यदि कोई दावा दायर करने की तारीख पर, दावेदार को उस बीमा कंपनी के बारे में पता नहीं है जिसके साथ वाहन का बीमा किया गया था, तो वाहन के मालिक का यह कर्तव्य होगा कि वह न्यायाधिकरण या अदालत को यह जानकारी दे कि दुर्घटना की तारीख को वाहन का बीमा किया गया था या नहीं, और यदि हां, तो उस बीमा कंपनी का नाम जिसके साथ उसका बीमा किया गया है। स्पष्टीकरण।—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,— (a) “पुरस्कार” का अर्थ धारा 168 के तहत दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया पुरस्कार है; (b) “दावा न्यायाधिकरण” का अर्थ धारा 165 के तहत गठित दावा न्यायाधिकरण है; (c) “पॉलिसी की शर्तों द्वारा कवर की गई देनदारी” का अर्थ वह देनदारी है जो पॉलिसी द्वारा कवर की जाती है या जो इस तथ्य के कारण कवर की जाएगी कि बीमाकर्ता पॉलिसी से बचने या रद्द करने का हकदार है या उसने पॉलिसी से बचा है या उसे रद्द कर दिया है; और (d) “भौतिक तथ्य” और “भौतिक विशेष” का अर्थ क्रमशः, ऐसी प्रकृति का एक तथ्य या विशेष है जो यह निर्धारित करने में एक समझदार बीमाकर्ता के निर्णय को प्रभावित करता है कि क्या वह जोखिम लेगा और, यदि हां, तो किस प्रीमियम पर और किन शर्तों पर।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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