(1) बीमा कंपनी, दुर्घटना की जानकारी प्राप्त होने पर, या तो दावेदार से या दुर्घटना सूचना रिपोर्ट के माध्यम से या अन्यथा, ऐसी दुर्घटना से संबंधित दावों का निपटान करने के लिए एक अधिकारी को नामित करेगी। (2) मुआवजे के दावे के निपटान की प्रक्रिया के लिए बीमा कंपनी द्वारा नामित एक अधिकारी, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली ऐसी प्रक्रिया का पालन करने के बाद, तीस दिनों के भीतर, दावा न्यायाधिकरण के समक्ष निपटान के लिए दावेदार को एक प्रस्ताव दे सकता है। (3) यदि, वह दावेदार जिसे उप-धारा (2) के तहत प्रस्ताव दिया गया है, - (a) ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करता है, - (i) दावा न्यायाधिकरण ऐसे निपटान का एक रिकॉर्ड बनाएगा, और ऐसे दावे को सहमति से तय किया गया माना जाएगा; और (ii) भुगतान बीमा कंपनी द्वारा ऐसे निपटान के रिकॉर्ड की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम तीस दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा; (b) ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तो दावा न्यायाधिकरण द्वारा ऐसे दावे का योग्यता के आधार पर न्याय करने के लिए सुनवाई की तारीख तय की जाएगी।