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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

पारस्परिक देशों में जारी बीमा पॉलिसियों की वैधता।

अध्याय 11: मोटर वाहनों का तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा

धारा: 148


जहां, भारत और किसी भी पारस्परिक देश के बीच एक व्यवस्था के अनुसरण में, पारस्परिक देश में पंजीकृत मोटर वाहन दो देशों के लिए सामान्य किसी भी मार्ग पर या किसी भी क्षेत्र के भीतर संचालित होता है और पारस्परिक देश में वाहन के उपयोग के संबंध में लागू है, उस देश में उस समय लागू बीमा कानून की आवश्यकताओं का पालन करने वाली बीमा पॉलिसी, तो, धारा 147 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, लेकिन धारा 164B के तहत बनाए जा सकने वाले किसी भी नियम के अधीन, ऐसी बीमा पॉलिसी पूरे मार्ग या क्षेत्र में प्रभावी होगी जिसके संबंध में व्यवस्था की गई है, जैसे कि बीमा पॉलिसी ने इस अध्याय की आवश्यकताओं का पालन किया हो।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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