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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

पॉलिसी की आवश्यकताएँ और देयता की सीमाएँ।

अध्याय 11: मोटर वाहनों का तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा

धारा: 147


(1) इस अध्याय की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए, बीमा पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो - (a) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी की जाती है जो एक अधिकृत बीमाकर्ता है; और (b) पॉलिसी में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों का बीमा उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सीमा तक करता है - (i) किसी भी दायित्व के खिलाफ जो उस पर किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में लग सकता है, जिसमें माल का मालिक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि शामिल है, जो मोटर वाहन में ले जाया गया है या किसी तीसरे पक्ष की किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया है, जो सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन के उपयोग के कारण या उससे उत्पन्न हुआ है; (ii) परिवहन वाहन के किसी भी यात्री की मृत्यु या शारीरिक चोट के खिलाफ, माल वाहन के मुफ्त यात्रियों को छोड़कर, जो सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन के उपयोग के कारण या उससे उत्पन्न हुआ है। स्पष्टीकरण। - संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी तीसरे पक्ष की किसी भी संपत्ति को नुकसान, सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण या उससे उत्पन्न हुआ माना जाएगा, इस तथ्य के बावजूद कि जो व्यक्ति मृत या घायल है या जिस संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया है, वह दुर्घटना के समय सार्वजनिक स्थान पर नहीं था, अगर वह कार्य या चूक जिसके कारण दुर्घटना हुई, सार्वजनिक स्थान पर हुई। (2) किसी भी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जो उस समय लागू है, किसी व्यक्ति की मृत्यु या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट से संबंधित तीसरे पक्ष के बीमा के प्रयोजनों के लिए, केंद्र सरकार एक आधार प्रीमियम निर्धारित करेगी और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के साथ परामर्श करके उप-धारा (1) के तहत बीमा पॉलिसी के लिए ऐसे प्रीमियम के संबंध में एक बीमाकर्ता का दायित्व निर्धारित करेगी। (3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए एक पॉलिसी तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि बीमाकर्ता द्वारा उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसके द्वारा पॉलिसी प्रभावित होती है, निर्धारित प्रपत्र में बीमा का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है और जिसमें किसी भी शर्त के निर्धारित विवरण शामिल होते हैं जिसके अधीन पॉलिसी जारी की जाती है और किसी भी अन्य निर्धारित मामलों के; और विभिन्न मामलों में विभिन्न प्रपत्र, विवरण और मामले निर्धारित किए जा सकते हैं। (4) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ होने से पहले जारी की गई बीमा पॉलिसी अनुबंध के तहत मौजूदा शर्तों पर जारी रहेगी और इस अधिनियम के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि इस अधिनियम को उक्त अधिनियम द्वारा संशोधित नहीं किया गया था। (5) जहां इस अध्याय के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत बीमाकर्ता द्वारा जारी किए गए कवर नोट के बाद निर्दिष्ट समय के भीतर बीमा पॉलिसी नहीं आती है, तो बीमाकर्ता, कवर नोट की वैधता अवधि की समाप्ति के सात दिनों के भीतर, पंजीकरण प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए किसी अन्य प्राधिकारी को इस तथ्य की सूचना देगा।
(6) किसी भी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जो उस समय लागू है, इस धारा के तहत बीमा पॉलिसी जारी करने वाला एक बीमाकर्ता पॉलिसी में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों को किसी भी दायित्व के संबंध में क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसे पॉलिसी उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के वर्गों के मामले में कवर करने का दावा करती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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